मिर्जापुर। अक्सर जब भी आप दुकान से मिठाई लेने जाते हैं तो दुकानदार डिब्बे का वजन भी मिठाई के साथ तोलकर देता है। लेकिन, जल्दबाजी में आप उससे बहसबाजी न कर मिठाई लेकर चले आते हैं। इसी वजह से मिठाई के दुकानदार गत्ते का डिब्बा भी मिठाई रेट में ही बेचते हैं। जबकि नियमानुसार दुकानदार को मिठाई के साथ डिब्बा तोलने का हक नहीं है। अगर वह ऐसा करता है तो दसे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके लिए आपको किसी बड़े कानूनी झंझट में नहीं पड़ना होगा और न ही आपका समय जाया होगा। आप तत्काल हमारे बताए नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत होते ही ऐसे दुकानदार के खिलाफ बाट माप विभाग कार्रवाई करेगा।
बाजार में मिठाई लेते समय लगभग सभी दुकानों पर जितनी महंगी मिठाई होती है, उतने ही दाम गत्ते के डिब्बे के चुकाने पड़ते हैं। जब लोग अपनी जागरुकता का परिचय देते हैं तो दुकानदार उन्हें खाली डिब्बे के औने-पाैनेे दाम बताने लगता है। इस कारण लोग बहसबाजी न कर मिठाई और डिब्बा भी समान रेट पर खरीद ही लेते हैं। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार के निर्देश पर लगातार अभियान चलाकर घटतौली करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। विभागीय अधिकारी लगातार ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई कर रहे हैं।
इन टोल फ्री नंबर पर जल्द करे शिकायत
दुकानदार अगर गत्ते के डिब्बे में या घटतौली करता है तो उपभोक्ता सीधे टोल फ्री नंबर या कार्यालय में सीधे शिकायत दे सकते हैं। मिर्जापुर के बाट माप अधिकारी महेंद्र गुप्ता का कहना है कि घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत के लिए उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत कर सकते हैं या फिर उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखते हुए कार्रवाई की जाएगी
अब होगी मिठाई वाले दुकानदारों पर कार्रवाई
बाट माप अधिकारी महेंद्र गुप्ता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 में डिब्बे समेत मिठाई तौलने को लेकर 10 दुकानों का चालान किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमानुसार दुकानदार को मिठाइयों के साथ डिब्बे का वजन नहीं तौलना चाहिए। अगर कोई दुकानदार कम मिठाई देता है या डिब्बे समेत वजन करता है तो उसकी शिकायत कर सकते हैं। संबंधित दुकानदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी।।