
भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने छोटे चिटफंड जमाकर्ताओं के रिफंड दावों की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी है । इस निर्णय से पात्र निवेशकों को अपनी राशि की वापसी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा।
सोमवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में वित्त विभाग ने कहा कि चिटफंड जांच आयोग द्वारा सत्यापित और अनुशंसित किए गए, लेकिन अब तक भुगतान से वंचित छोटे निवेशकों के लिए रिफंड प्रक्रिया खुली रहेगी।
वित्त विभाग ने सभी पात्र जमाकर्ताओं से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने का आग्रह किया है, ताकि लंबित रिफंड की समय पर अदायगी सुनिश्चित की जा सके।
अधिसूचना के अनुसार, जिन जमाकर्ताओं ने चिटफंड कंपनियों में ₹10,000 तक का निवेश किया था और जिनके दावों को आयोग द्वारा पहले ही सत्यापित किया जा चुका है, वे मौजूदा चरण में रिफंड के पात्र होंगे। इसके अलावा, गोल्डन लैंड डेवलपर्स के वे निवेशक जिन्होंने ₹8,000 तक का निवेश किया था और जो पहले चरण में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हें भी इस चरण में शामिल किया जाएगा।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया कि इस अवधि विस्तार का उद्देश्य उन वास्तविक छोटे निवेशकों को एक और अवसर प्रदान करना है, जो पात्र होने के बावजूद पहले चरण में शामिल नहीं हो पाए थे।










