अब महिलाओं की सुरक्षा और सहायता, महिलाओं के हवाले,प्रदेश के सभी थानों में बनेंगे मिशन शक्ति केन्द्र

  • डीजीपी ने जारी किये निर्देश

Lucknow : महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति संवेदनशीलता, तत्परता, प्राथमिकता एवं उनके साथ होने वाली किसी भी घटना के बाद समुचित काउन्सलिंग, सहयोग एवं संरक्षण के साथ ही कार्यों की जवाबदेही तय की जायेगी।

प्रदेश के प्रत्येक थाने के परिसर के अन्दर उनकी समस्याओं व शिकायतों पर त्वरित निस्तारण,पीड़ित महिलाओं की समुचित सहायता एवं उनके विरूद्ध होने वाले अपराधों के प्रभावी पर्यवेक्षण व जवाबदेही के लिए सभी कार्यों के लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केन्द्र की स्थापना की जायेगी। इसके लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने आदेश जारी कर महिलाओं की सुरक्षा महिलाओं के हवाले कर दी है।
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मिशन शक्ति केन्द्र थाने में पुलिस चौकियों की भांति महिला शिकायतकर्ताओं,पीड़िताओं के लिए कार्य सम्पादित करेगी तथा इस केन्द्र में नियुक्त निरीक्षक,उपनिरीक्षक महिला अपराधों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभियोगों की विवेचना भी करेंगे। प्रत्येक मिशन शक्ति केन्द्र में महिला,पुरूष अतिरिक्त निरीक्षक,उ.नि.प्रभारी एक-एक तैनात किये जायेंगे जिनमें प्राथमिता महिला प्रभारी को दी जायेगी।

महिला,पुरूष उ.नि. एक से चार होंगे जिनमें कम से कम एक महिला अधिकारी होगी जिसमें यदि प्रभारी पुरूष होगा। महिला,पुरूष मुख्य आरक्षी 50महिलाओं को रखा जायेगा। महिला होमगार्ड भी एक या दो तैनात किये जायेगे। संवेदनशील प्रकरणों में मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान किये जाने के लिए परामर्शदाताओं को नामित कराया जायेगा जो पीड़ित महिलाओं की सहायता करेंगे। मिशन शक्ति केन्द्र में कर्मियों को कम से कम 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। इन प्रशिक्षित कर्मियों का एक थाने के मिशन शक्ति केन्द्र से दूसरे थाने के मिशन शक्ति केन्द्र में स्थानान्तरण नोडल अधिकारी के प्रस्ताव पर जनपदीय पुलिस प्रभारी द्वारा स्थापना बोर्ड के माध्यम से कराया जायेगा। महिला हेल्प डेस्क का ड्यूटी रोस्टर तैयार करना एवं निकट पर्यवेक्षण करना तथा प्रत्येक आवेदन पर समय से फालोअप भी करेंगी।

एण्टी रोमियो स्क्वाड्स एवं थाना क्षेत्र में महिला बीट योजना के नियमित एवं पूर्ण क्रियान्वयन तथा पर्यवेक्षण करायेंगी। महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से सम्बन्धित समस्त एफआईआर एवं अभियुक्त के विरूद्ध की गयी समस्त निवारक कार्यवाहियों का समानान्तर रिकार्ड बनाए रखना और समयबद्ध निस्तारण के लिए विवेचनाओं का अनुश्रवण करेंगी। पीड़िताओं को सहायता सेवाओं जैसे.काउन्सलिंग,कानूनी सहायता,पुनर्वास,कम्पेन्सेशन, आदि के लिए वन स्टाप सेण्टर,डीएलएसए, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी,चाइल्ड लाइन, बाल कल्याण समिति, फेमिली कोर्ट आदि से समन्वय स्थापित करना, पीड़िता की चिकित्सा जांच, दबिश,काउंसलिंग के बाद परिवार परामर्श केंद्र को संदर्भित करना, पलायन सम्बन्धी प्रकरणों,धारा अथवा बीएनएस तथा महिलाओं को मोहरा बनाकर झूठे आरोप लगाने के प्रकरणों में अनिवार्य काउन्सलिंग करायेंगी। प्रभारी मिशन शक्ति केन्द्र, इस सेल की कार्यकारी मुखिया होगी और उसके समग्र संचालन, प्रबन्धन और मासिक कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एवं समग्र कार्यप्रणाली,दक्षता और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होगी।

महिला शिकायतों से सम्बन्धित की गयी कार्यवाहियों,महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान और सटीक रिपोर्ट प्रेषित करेंगीं। महिला शक्ति केन्द्र प्रभारी का मोबाइल नम्बर ग्राम पंचायत स्तर पर प्रसारित किया जाएेगा जिससे महिलाएं किसी भी समय सहायता प्राप्त करने के लिए फोन कर सकेंगी।

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