
अगर आपके पास पुराना वाहन है और आप उसका रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। सरकार ने पुराने वाहनों के लिए नए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय किए हैं, जो वाहन की कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग होंगे।
कितनी देनी होगी फीस?
सरकार ने पुराने वाहनों का फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का विकल्प तो दिया है, लेकिन इसके लिए जेब भी ढीली करनी पड़ेगी। नई फीस इस प्रकार है:
- मोटरसाइकिल: ₹2000
- तीनपहिया / क्वाड्रिसाइकिल: ₹5000
- हल्के मोटर वाहन (LMV/कार आदि): ₹10,000
- इंपोर्टेड दोपहिया या तीनपहिया वाहन: ₹20,000
- इंपोर्टेड चारपहिया या बड़े वाहन: ₹80,000
- अन्य सभी वाहनों के लिए: ₹12,000
ध्यान दें: ये फीस GST को छोड़कर है, यानी टैक्स अलग से जोड़ा जाएगा।
दिल्ली-एनसीआर वालों को नहीं मिलेगा फायदा
दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के वाहन मालिकों को इन नए नियमों से कोई राहत नहीं मिलेगी। यहाँ पहले से ही पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं:
- डीजल वाहन: अधिकतम 10 साल तक चल सकते हैं
- पेट्रोल वाहन: अधिकतम 15 साल तक मान्य हैं
इनकी अवधि पूरी होने के बाद इन्हें दिल्ली-एनसीआर में चलाना पूरी तरह निषिद्ध है, और अब केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए रजिस्ट्रेशन शुल्क वाले नियम दिल्ली-एनसीआर पर लागू नहीं होंगे। यानी यहां पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराया जा सकता।
अन्य राज्यों में लागू हो चुके हैं नियम
दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर बाकी देश के राज्यों और शहरों में ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आप किसी अन्य राज्य में रहते हैं और आपके पास पुराना वाहन है, तो आप अतिरिक्त शुल्क देकर उसका रजिस्ट्रेशन बढ़वा सकते हैं।
नया नियम पर्यावरण सुरक्षा और सड़क पर फिट गाड़ियों को बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया है।
अगर आपको जानना है कि आपके राज्य में ये नियम कैसे लागू हो रहे हैं या आपको क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, तो आप स्थानीय RTO से संपर्क कर सकते हैं।