हेमंत सोरेन को राहत नहीं,अंतरिम जमानत देने से PMLA कोर्ट का इनकार

रांची की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी,

जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़े -हेमंत सोरेन के चाचा का निधन, कोर्ट से मांगी 13 दिनों की अंतरिम बेल जमानत मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।

आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा। इससे पूर्व विगत दिनों हेमंत सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाइकोर्ट ने उनकी याचिका पर 28 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है।

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें