
दिल्ली में एक रूसी महिला द्वारा अपने चार वर्षीय बेटे को लेकर लापता होने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया है कि महिला ने वैध रूप से देश नहीं छोड़ा है, फिर भी अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। यह मामला भारतीय पिता और रूसी मां के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर चल रहे विवाद से जुड़ा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए बताया कि गृह मंत्रालय ने देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अलर्ट करते हुए लुकआउट नोटिस और ‘ह्यू एंड क्राय’ नोटिस जारी किए हैं। महिला और बच्चा अब भी लापता हैं और उनकी तलाश के प्रयास जारी हैं।
रेलवे और CCTV की जांच के आदेश
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वे दिल्ली-एनसीआर के रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थाओं से संपर्क कर महिला की संभावित आवाजाही की जांच करें। इसके साथ ही सभी सीसीटीवी फुटेज की तत्काल जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं ताकि महिला और बच्चे की लोकेशन का पता लगाया जा सके।
कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर चिंता जताई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, “हमें तेजी से कार्रवाई करनी होगी, महिला और बच्चे की सुरक्षा को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील है।” मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
रूसी दूतावास से मिली अहम जानकारी
कोर्ट को बताया गया कि महिला 5 जुलाई को एक घंटे के लिए रूसी दूतावास गई थी, जहां उसने अपने भारतीय पति के खिलाफ शिकायत कर कानूनी सहायता मांगी थी। दूतावास ने इस बारे में भारत सरकार को व्हाट्सएप संदेश के जरिए सूचित किया और मामले में सहयोग कर रहा है। अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि महिला का रूस में अपने परिवार से भी संपर्क टूट गया है।