एनएचआरसी ने कोलकाता में मैनहोल हादसे पर लिया संज्ञान, पश्चिम बंगाल सरकार को जारी नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोलकाता में तीन निर्माण श्रमिकों की मैनहोल में दम घुटने से हुई मौत के मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर इस हादसे की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने शुक्रवार को कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है, तो यह पीड़ितों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बनता है। यह हादसा 2 फरवरी को कोलकाता के लेदर कॉम्प्लेक्स इलाके में हुआ, जहां तीन मजदूर 10 फुट गहरे मैनहोल में एक सीवर जॉइंट की मरम्मत करने उतरे थे। रिपोर्ट के अनुसार, जहरीली गैसों के कारण उनका दम घुट गया और वे डूब गए।

आयोग ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 20 अक्टूबर 2023 के एक फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय प्रशासन और अन्य एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे सीवर सफाई जैसे खतरनाक कार्यों के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करें। एनएचआरसी लंबे समय से बिना सुरक्षा उपकरणों के खतरनाक सफाई कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रहा है।

आयोग ने 24 सितंबर 2021 को केंद्र और राज्य सरकारों सहित स्थानीय निकायों को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें खतरनाक सफाई कार्यों में लगे लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और तकनीक आधारित मशीनों के उपयोग पर जोर दिया गया था।

एनएचआरसी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। इस रिपोर्ट में जांच की वर्तमान स्थिति की जानकारी भी शामिल करने को कहा गया है।

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