
मंडी : मंडी शहर में अब यातायात व्यवस्था नई प्रणाली के तहत संचालित होगी। जिला दण्डाधिकारी अपूर्व देवगन ने शहर में ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुनर्गठन से जुड़ी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिसूचना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 और 117 के तहत जारी की गई है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
इससे पहले फरवरी में जारी ड्राफ्ट अधिसूचना पर नागरिकों से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। नई अधिसूचना में नो पार्किंग जोन, पेड पार्किंग स्थल, वन-वे मार्ग, साइलेंस जोन, भारी और सामान वाहनों के संचालन का समय, ऑटो रिक्शा स्टैंडों का पुनर्गठन तथा नियम उल्लंघन पर जुर्माने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि यह व्यवस्था शहर में बढ़ते वाहन दबाव और अव्यवस्थित पार्किंग को नियंत्रित करने की दिशा में बड़ा कदम है। नगर निगम मंडी और पुलिस विभाग के सहयोग से लागू की जा रही इस नई योजना से नागरिकों को राहत मिलेगी और जाम की समस्या में काफी कमी आएगी।
अधिसूचना के अनुसार, मंडी शहर के 18 प्रमुख मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। इनमें टारना टर्न से माइक्रोवेव स्टेशन, गांधी चौक से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज, इंदिरा मार्केट, सुकोड़ी चौक से जेल रोड, जेल रोड से एडीसी आवास तक, चौहाटा बाजार से पोस्ट ऑफिस, सुकोड़ी चौक से बीआरओ कार्यालय, टीका साहिब रोड, बाईपास रोड सुकोड़ी ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज, ओल्ड सुकेती ब्रिज से केहनवाल चौक, डाइट रोड और पुलिस स्टेशन से एसपीयू कैंपस होते हुए जिमखाना क्लब तक के क्षेत्र शामिल हैं।
न्यू ब्रिज से विक्टोरिया ब्रिज तक का क्षेत्र पेड पार्किंग जोन रहेगा, जबकि डीसी और एसपी कार्यालय सहित सरकारी भवनों में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आरक्षित पार्किंग तय की गई है। नगर निगम मंडी को सभी स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
शहर के दो मार्गों पर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। ओल्ड सुकेती ब्रिज से महामृत्युंजय मंदिर तक का मार्ग एक दिशा में रहेगा, जबकि इंदिरा मार्केट क्षेत्र में यातायात घड़ी की दिशा में चलेगा। बाईपास ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक और सेरी मंच को दो मिनट के लिए वैध बस स्टॉप घोषित किया गया है।
बस स्टैंड से ओल्ड सुकेती ब्रिज, महामृत्युंजय चौक से सुकोड़ी चौक और सुकोड़ी चौक से बाड़ी गुमाणू चौक तक के मार्ग नो-स्टॉपेज जोन घोषित किए गए हैं। इन क्षेत्रों में बसों और बड़े वाहनों के ठहरने की अनुमति नहीं होगी।
सामान ढोने वाले वाहनों की आवाजाही निर्धारित समय में ही होगी। ग्रीष्मकाल में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और शीतकाल में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति दी जाएगी। विभिन्न स्थानों पर एक समय में सीमित संख्या में ट्रक, जीप और ट्रैक्टर खड़े करने की अनुमति होगी। नियमों के उल्लंघन पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
सभी अस्पतालों, स्कूलों, उपायुक्त कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 50 मीटर दायरे को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। वहीं, ओल्ड सुकेती ब्रिज से भ्यूली ब्रिज तक का मार्ग लो-स्पीड जोन बनाया गया है ताकि शिक्षण संस्थानों के आसपास यातायात नियंत्रित और सुरक्षित रहे।
गांधी चौक से नामधारी सिटी सेंटर चौक, प्रताप होटल से केहनवाल चौक और टारना मंदिर क्षेत्र में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों और मिनी बसों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
अधिसूचना के तहत मंडी शहर के कुल 30 ऑटो रिक्शा स्टैंडों में ऑटो की संख्या को संशोधित किया गया है। सड़क की चौड़ाई और भीड़भाड़ को देखते हुए पैसेंजर और गुड्स ऑटो की संख्या में कमी या वृद्धि की गई है। क्षेत्रीय अस्पताल के गेट के पास और पुलिस लाइन बाईपास की ओर अब कोई ऑटो नहीं खड़ा होगा। बस स्टैंड वाटर टैंक के पास 11 ऑटो, सौलीखड्ड पीपल के पास नौ ऑटो और बिंद्रावणी चौक पोस्ट पर 10 ऑटो की अनुमति दी गई है।
बस स्टैंड निकास द्वार पर सात कारें, सेरी मंच के पास कारगिल पार्क के सामने दस कारें और बिंद्रावणी फोरलेन टर्निंग पॉइंट पर तीन गाड़ियों के लिए अस्थायी पार्किंग निर्धारित की गई है।















