UP में आज से नया नियम लागू, पेट्रोल-डीजल भरवाने पर अब लगेगी शर्तें

UP News: दोपहिया वाहन चालक जरा ध्यान दें! उत्तर प्रदेश की सड़कों पर अब बिना हेलमेट पहने न निकलें, क्योंकि इसकी वजह से पेट्रोल पंप पर आपको फ्यूल देने से इनकार किया जा सकता है। जी हां, आज यानी 1 सितंबर 2025 से यूपी में ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू होने जा रहा है। 30 सितंबर ये अभियान चलेगा, जिसका उद्देश्य हेलमेट के उपयोग को बढ़ाने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है।

इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर जिम्मेदारी निभाएंगे।

‘ईंधन तभी मिलेगा, जब हेलमेट सिर पर हो’

CM योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ का लक्ष्य किसी को सजा देना नहीं है। इसके जरिए हर नागरिक को कानून के हिसाब से सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ईंधन तभी मिलेगा, जब हेलमेट सिर पर हो। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों से सहयोग करने की भी अपील की।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाने और साथ ही पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। धारा 194D में उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी ने सभी राज्यों को हेलमेट नियम का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

पूरे प्रदेश में चलेगा ये विशेष अभियान

अभियान को लेकर परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने बताया कि ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ कैंपेन 1 से 30 सितम्बर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। सभी जिलों में जिलाधिकारी के नेतृत्व, DRSC के समन्वय से ये संचालित होगा। साथ ही पुलिस-प्रशासन और परिवहन अधिकारी इसकी निगरानी और प्रवर्तन करेंगे। उन्होंने सभी नागरिकों, पेट्रोल पम्प संचालकों और तेल कंपनियों से सहयोग की अपील है और कहा कि हर नागरिक ‘हेलमेट पहले, ईंधन बाद में’ को नियम बनाएं।

यूपी में हेलमेट को लेकर ये नियम आज से लागू हो गया है और विशेष अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। ऐसे में अब घर से निकलते समय अपना हेलमेट जरूर पहन लें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।

 

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