दिल्ली में पैरेंट्स और स्कूलों के लिए नया शिक्षा कानून लागू, जानिए बिल के 7 खास प्वाइंट्स

Delhi School Education Act 2025 : दिल्ली में नया शिक्षा कानून लागू हो गया है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में फीस निर्धारण में पारदर्शिता लाना है। अब स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। हर स्कूल में फीस समिति होगी, जिसमें अभिभावकों की भागीदारी भी शामिल होगी। यह कानून मनमानी फीस वृद्धि को रोकने और शिक्षा के व्यवसायीकरण को कम करने का प्रयास करेगा।

दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को मंजूरी मिल गई है, जिसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपनी स्वीकृति दी है। इसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है, और यह कानून आज से दिल्ली में लागू हो गया है।

यह कानून 8 अगस्त को दिल्ली विधानसभा में पारित किया गया था। इस विधेयक ने स्कूलों में एक मजबूत, पारदर्शी और सहभागी शुल्क विनियमन प्रणाली स्थापित की है। यह विधेयक अभिभावकों, शिक्षकों, प्रबंधकों और सरकार के प्रतिनिधियों वाली स्कूल स्तरीय फीस नियंत्रित समितियों को अनिवार्य बनाता है।

अब किसी भी फीस वृद्धि के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। यह विधेयक बहुस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली प्रदान करता है और विवादित शुल्क के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाता है। स्वीकृत फीस तीन वर्षों तक स्थिर रहेगी, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम होगा।

यह भी पढ़े : Bihar Chunav : 40 फीसदी मुस्लिम प्रत्याशियों को प्रशांत किशोर देंगे टिकट! बोले- हम नहीं जाएंगे, सरकार बनाने के लिए मेरे पास नीतीश आएंगे

खबरें और भी हैं...

अपना शहर चुनें