New Delhi : तुर्कमान गेट हिंसा के आरोपिताें की जमानत याचिका पर सुनवाई 13 जनवरी को

New Delhi : तीस हजारी कोर्ट ने फैज-ए-इलाही मस्जिद का अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थर चलाने के मामले में पांच आरोपितों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 8 जनवरी को पांचों आरोपितों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

कोर्ट ने मोहम्मद अरीब, काशिफ, अदनान, मोहम्मद कैफ और समीर को न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली पुलिस ने इन सभी के खिलाफ चांदनी महल थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 121, 191, 223ए और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक एक नाबालिग समेत 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दिल्ली पुलिस ने 8 जनवरी को छह और लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें तुर्कमान गेट इलाके के रहने वाले अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अतहर और उबेद हैं।

रामलीला मैदान इलाके के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास 7-8 जनवरी की रात को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद हिंसा भड़क गई और लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। पथराव में एसएसओ समेत पांच पुलिसकर्मी घायल हो गये। दिल्ली पुलिस के मुताबिक एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने की मस्जिद को अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में गिराया जा रहा है। उसके बाद लोग वहां जमा होने लगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 150-200 लोगों ने अतिक्रमण हटाने गए अमले पर पत्थर बरसाये थे।

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