नैनीताल : जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए मतदान आज, निषेधाज्ञा रहेगी लागू

नैनीताल : जनपद मुख्यालय में गुरुवार 14 अगस्त को जिला पंचायत कार्यालय से 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। परगना मजिस्ट्रेट नवाजिश खलीक ने बताया कि 14 अगस्त को जिला पंचायत कार्यालय नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान एवं मतगणना आयोजित की जाएगी।

इस दौरान कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय से 500 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि निषेधाज्ञा अवधि में बिना अनुमति पाँच या अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक स्थान पर समूह में एकत्र होना, सभा करना, जलूस निकालना, नारे लगाना, लाठी-डंडा, धारदार या अग्नेयास्त्र लेकर आना, ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग, अफवाह फैलाना, पर्चे बांटना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना या किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री लाना, जिससे मतदान या मतगणना की निष्पक्षता प्रभावित हो, प्रतिबंधित रहेगा। केवल निर्वाचन ड्यूटी में तैनात पुलिस व कार्मिक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना दंडनीय होगा।

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