नागपुर दंगा केस: 9 आरोपी जमानत पर रिहा, हाईकोर्ट ने कहा- अब हिरासत जरूरी नहीं

नागपुर/मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने बुधवार को छत्रपति संभाजीनगर जिले में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग के विरोध में भड़के दंगों के मामले में गिरफ्तार किए गए नौ आरोपियों को जमानत दे दी। जस्टिस उर्मिला जोशी-फाल्के की एकल पीठ ने यह कहते हुए राहत दी कि अब इनकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले की जांच पूरी हो चुकी है।

जिन आरोपियों को जमानत मिली है, वे हैं: इकबाल अंसारी, एजाज अंसारी, अबसार अंसारी, इजहार अंसारी, अशफाकउल्ला अमीनुल्लाह, मुजम्मिल अंसारी, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद यासिर और इफ्तेकार अंसारी। इनकी ओर से पेश हुए वकील मोहम्मद आदिल शेख ने कोर्ट में तर्क दिया कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, लिहाज़ा अब ज़मानत दी जानी चाहिए।

पथराव और आगजनी के बाद 123 गिरफ्तारियां

गौरतलब है कि 17 मार्च को नागपुर में दंगा भड़क गया था, जब वीएचपी के नेतृत्व में औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान चादर जलाने की अफवाह ने माहौल बिगाड़ दिया और नागपुर के कई हिस्सों में पथराव व आगजनी की घटनाएं हुईं। इस हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें तीन डीसीपी स्तर के अधिकारी भी शामिल थे। बाद में पुलिस ने 123 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 19 नाबालिग भी शामिल हैं।

विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा

कोर्ट का विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा। फिलहाल हाईकोर्ट के इस फैसले को एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर उन आरोपियों के परिवारों के लिए जो मार्च से जेल में बंद थे।

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