मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस का अजब कारनामा! स्कूटी का काट दिया 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान, हो रही किरकिरी

Muzaffarnagar Traffic Police Scooty Challan : मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिस ने एक साधारण दिखने वाली स्कूटी का 20 लाख 74 हजार रुपये का चालान काट दिया। इसके बाद सामान्य लोगों से लेकर पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। जिला पुलिस ने इस मामले पर सफाई दी है।

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से ट्रैफिक चालान का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटी चालक का 20 लाख 74 हजार रुपये का भारी-भरकम चालान काट दिया। इसके पीछे चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस, कागजात और हेलमेट न होने की वजह बताई गई है। हालांकि, इतने बड़े चालान से सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। वहीं, पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया।

इस चालान की वजह से मुजफ्फरनगर पुलिस की चर्चा हर तरफ होने लगी। विवाद बढ़ने पर, ट्रैफिक पुलिस ने इसे बड़ी चूक माना। इसके बाद, इस स्कूटी के 20 लाख 74 हजार रुपये के चालान को सही कराकर, उसे 4 हजार रुपये का कर दिया गया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ चालान

जानकारी के मुताबिक, यह मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांधी कॉलोनी चौकी का है। बीती 4 नवंबर को, स्कूटी सवार अनमोल सिंघल को पुलिस ने वाहन जांच के दौरान रोका था। बताया गया कि, अनमोल ने हेलमेट नहीं पहना था, साथ ही उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागजात नहीं थे। इन उल्लंघनों के चलते पुलिस ने स्कूटी को सीज किया और चालान काट दिया।

हालांकि, जब चालान की प्रति मिली, तो सभी हैरान रह गए। उसमें जुर्माने की राशि 20,74,000 रुपये दर्ज थी। जैसे ही यह चालान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोग सवाल करने लगे कि, एक स्कूटी का चालान लाखों रुपये में कैसे हो सकता है। इस पर पुलिस अधिकारियों ने तुरंत जांच शुरू की।

पुलिस ने कहा – यह गलती टाइपिंग की वजह से हुई:

एसपी ट्रैफिक अतुल चौबे ने बताया कि, जांच में सामने आया कि यह गलती टाइपिंग एरर के कारण हुई थी। दरअसल, संबंधित सब इंस्पेक्टर को चालान में 207 एमवी एक्ट की धारा अंकित करनी थी, लेकिन वह इसे लिखना भूल गए। इसी कारण, 207 की संख्या जुर्माने की राशि के साथ जुड़ गई, और चालान 20,74,000 रुपये का दिखने लगा।

चालान किया गया केवल 4 हजार रुपये

पुलिस ने तत्काल इस त्रुटि को सुधार लिया और चालान की वास्तविक राशि 4,000 रुपये कर दी। अतुल चौबे ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से लिखने में हुई तकनीकी गलती थी, जिसे ठीक कर लिया गया है। वाहन 207 एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज़ किया गया है, और अब न्यूनतम जुर्माना 4,000 रुपये ही लगाया गया है। संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है, और जांच जारी है।

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