
Moradabad : इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। अब सपा का मुरादाबाद कार्यालय खाली नहीं होगा। हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है।
मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को उस समय बड़ी राहत मिली जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सपा को अपना जिला कार्यालय, जो मुलायम सिंह यादव को आवंटित कोठी नंबर 4 में स्थित है, खाली नहीं करना होगा। मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में स्थित यह कोठी लंबे समय से सुर्खियों में थी।
प्रशासन का तर्क था कि यह आवंटन अब अमान्य हो चुका है, इसलिए पार्टी को भवन खाली करना होगा। इसी आधार पर मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने आवंटन रद्द करते हुए समाजवादी पार्टी के ज़िला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को 30 दिन का नोटिस जारी किया था। प्रशासन ने कोठी पर कब्ज़ा लेने की पूरी तैयारी भी कर ली थी। यहां तक कि टीम फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई थी।
लेकिन सपा जिलाध्यक्ष ने उस समय 10 अक्टूबर तक का समय मांगा, जिसके बाद कार्यवाही रोक दी गई। इसी बीच सपा ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां आज हाईकोर्ट ने मुरादाबाद प्रशासन के नोटिस और आदेश को रद्द करते हुए कहा कि पार्टी को फिलहाल भवन खाली करने की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट के इस फैसले को सपा ने न्याय की जीत बताया है। पार्टी जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने कहा कि “यह फैसला सच्चाई की जीत है। हमने हमेशा वैधानिक तरीके से काम किया है। प्रशासन का आदेश पक्षपातपूर्ण था, जिसे अदालत ने सही नहीं ठहराया।”
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। कई महीनों से चल रहे विवाद और असमंजस की स्थिति पर अब विराम लग गया है। इस फैसले को सपा के लिए राजनीतिक और भावनात्मक, दोनों ही स्तर पर बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि यही कोठी समाजवादी आंदोलन के कई ऐतिहासिक निर्णयों की गवाह रही है।
जयवीर सिंह यादव, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, मुरादाबाद ने कहा हाईकोर्ट का यह फैसला लोकतंत्र और न्याय की जीत है। हमने हमेशा नियमों के दायरे में रहकर काम किया है। प्रशासन का आदेश पूरी तरह से अनुचित था। अब सपा का जिला कार्यालय वहीं रहेगा, जहां वह वर्षों से संचालित हो रहा है।










