Moradabad : आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ जमीन प्रकरण में एडीएम प्रशासन ने दायर किया वाद, 72 लोगों को नोटिस

Moradabad : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के बाराही लालपुर मुस्तकम स्थित आनंदपुर ट्रस्ट की 123 एकड़ जमीन के मामले में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संगीता गौतम ने आज वाद दायर किया। इसमें आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने ट्रस्ट की जमीन को जिला प्रशासन से बगैर अनुमति लिए बेच दिया है। वहीं एसडीएम सदर राममोहन मीणा ने बताया कि सदर इस मामले में प्रशासन ने जवाब दाखिल करने के लिए 72 लोगों को नोटिस जारी किया है।

सदर तहसील के गांव बराही लालपुर मुस्तकम श्री आनंदपुर ट्रस्ट के नाम पर 123 एकड़ जमीन चार लोगों के नाम पर खतौनी में दर्ज है। नियमानुसार यह जमीन जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर बेची नहीं जा सकती है। यदि जमीन बेची भी जाती है तो उसका उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। जबकि इसके विपरीत लोगों ने जमीन बेची है, जाे सीलिंग एक्ट (उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम) का उल्लंघन है। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मामले में बीते माह अक्टूबर में जमीन की खरीद विक्री पर रोक लगाते हुए प्रारंभिक जांच कराई। इस मामले में एसडीएम सदर ने अपनी गोपनीय रिपोर्ट डीएम को दी है।

जिला प्रशासन का मानना है कि खताैनी में डीएम की अनुमति के बगैर जमीन किसी के व्यक्तिगत नाम में दर्ज कराना गलत है। ट्रस्ट की भूमि ट्रस्ट की ही रहेगी। किसी व्यक्तिगत उत्तराधिकारी नहीं हो सकती है। इस जमीन के मालिकाना हक पर किए गए सभी बदलाव कानूनी तौर पर शून्य हैं। इस मामले में रामपुर जिले की टांडा तहसील के आदर्श राना, उदयवीर सिंह, काशीपुर निवासी अमलेश और अनुपालन सिंह का नाम मालिकान के रूप में दर्ज किया गया है।

मंगलवार को एडीएम प्रशासन संगीता गौतम ने बताया कि इस मामले में उन्होंने अपनी कोर्ट में सुनवाई के लिए वाद दायर किया है। जमीन खरीद बिक्री से संबंधित कुल 72 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर जमीन सीलिंग एक्ट के तहत जिला प्रशासन के कब्जे में आएगी। नियमों का उल्लंघन करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी।

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