मनी लॉन्ड्रिंग मामला : कोर्ट ने आप विधायक को भेजा समन, 18 फरवरी तक हाज़िर होने का आदेश

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बीते वर्ष मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी जांच में शामिल होने के लिए समन का पालन न करने के मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर दिया है। अदालत के आदेश अनुसार अमानतुल्लाह खान 18 फरवरी, 2025 को अदालत के समक्ष पेश हों।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने कहा कि आरोपित के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो गया है। उन्होंने कहा कि आरोपित अमानतुल्लाह खान के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 227 के तहत कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार हैं।

अदालत ने आरोपित को बीएनएसएस की धारा 208 के तहत दंडनीय अपराध के लिए समन जारी किया है। वर्तमान शिकायत भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208(ए) के तहत दंडनीय अपराध के लिए गैर-संज्ञेय, जमानती और समन ट्रायल मामले के संबंध में बीएनएसएस, 2023 की धारा 223 के साथ धारा 210(1)(ए) के तहत दायर की गई थी।

शिकायत के अनुसार, आरोपित को 19 अप्रैल 2024, 29 अप्रैल 2024 और 19 जून, 2024 को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 29 अप्रैल 2024, एक मई 2024 और 20 जून 2024 को पेश होना था। ईडी ने आरोप लगाया था कि आरोपित ने जानबूझकर लोक सेवक द्वारा जारी समन की अवहेलना की।

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