
पाकबड़ा, मुरादाबाद। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण अनुभव सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि शासन द्वारा मॉडल भवन उपविधि-2025 व मॉडल जोनिंग रेगुलेशन्स निर्गत किए गए हैं, जिसमें निर्माणों के मानचित्र स्वीकृति सरल एवं जन आवश्यकताओं के अनुरूप प्राविधानित की गई है।
एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि मॉडल भवन उपविधि में सैट बैंक कर देने से निर्माण के नियोजन में सुगमता एवं लचीलापन, एमआरए में वृद्धि से अधिक निर्माण की सुविधा, ग्राउंड कवरेज व भवन की ऊंचाई की बाध्यता, 18 मीटर व अधिक चौड़ी सड़कों पर मिश्रित क्रियाएँ अनुमन्य होने से पूर्व किए गए निर्माणों को शमन द्वारा नियमित किए जाने का विकल्प, एवं अवैध निर्माण को शमन कराने का सुनहरा अवसर अवैध निर्माण के ध्वस्त किए जाने के भय से राहत, प्राधिकरण की योजनाओं एवं स्वीकृत लेआउट के भूखण्डों में उक्त सुविधा की अनुमन्यता, सड़क की आवश्यक न्यूनतम चौड़ाई की कमी से भवनों को शमन कराए जाने की सुविधा, नर्सिंग होम, अस्पताल व स्वास्थ्य सुविधाओं के भवनों के लिए आवश्यक क्षेत्रफल के कम मानक तथा कृषि क्षेत्र में उद्योगों की अनुमन्यता मूल भू उपयोग के एफ.ए.आर. तक बनाये जा सकेंगे, आदि का प्राविधान किया गया।
उन्होंने बताया कि शासन द्वारा दी गई उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने अवैध निर्माण को शमन कराने हेतु सुनहरा अवसर जनसामान्य को प्रदान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा भी शमन आवेदनों को त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं।
यह भी पढ़े : कन्नौज : लग्जरी गाड़ियों पर सवार चोर चुरा रहें पालतू जानवर