अहरौरा/मिर्जापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मिर्जापुर निवासी एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार 10 वर्षो तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी।
उक्त महिला के तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर अपराध संख्या 43/22 आईपीसी की धारा 376, 506 की विवेचना में जुट गई। जिस पर नगर चौकी प्रभारी कुँवर मनोज सिंह मय हमराह काo गौतम कुमार द्वारा दिन मंगलवार को प्राप्त पुष्ट सूचना के आधार पर अभियुक्त लक्ष्मी प्रसाद शर्मा पुत्र आद्या प्रसाद शर्मा निवासी साधु वाड़ा की गली वारसलीगंज थाना कोतवाली शहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।