
नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत आने वाले अल्पसंख्यकों के पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए आदेश के तहत, इन देशों से भारत आए हिंदू, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोग अब बिना पासपोर्ट के भी भारत में रह सकेंगे।
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यदि इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोग 21 दिसंबर 2024 से पहले भारत पहुंचे हैं, तो उन्हें पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे इन समुदाय के लोगों को दस्तावेजों की कठिनाइयों से मुक्त मिलते हुए, आसानी से भारत में रहना संभव हो सकेगा। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होंने इन तीन देशों से 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में कदम रखा है।
गृह मंत्रालय के इस फैसले का मकसद भारत में आए अल्पसंख्यकों को राहत पहुंचाना और उनकी समस्याओं को कम करना है, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के अपने जीवन को आसान बना सकें। यह कदम उन प्रवासियों के लिए काफी सहायक साबित हो सकता है जो अपने परिवार के साथ भारत में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं या अस्थायी रूप से रहने आए हैं।
इस नई नीति का प्रभाव उन लाखों अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हैं। अब उन्हें अपने पासपोर्ट की चिंता किए बिना ही भारत में रहने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी जिंदगी आसान और सुविधाजनक बन सकेगी।
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