
- घरेलू एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में बड़ी राहत
Meerut : राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा एवं आर्थिक राहत के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025–26 लागू की जा रही है। यह योजना 1 दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक तीन चरणों में संचालित होगी।
प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं (एलएमवी–1) दो किलोवाट तक एवं वाणिज्यिक श्रेणी (एलएमवी–2) के एक किलोवाट भार वाले नेवर पेड, लॉन्ग अनपेड तथा विद्युत चोरी के समस्त प्रकरणों में राजस्व निर्धारण में छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर विशेष राहत दी जाएगी। निर्धारित समयावधि में पंजीकरण कर बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं को 25% तक की छूट तथा समय पर भुगतान करने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
14 जनपदों के अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रबंध निदेशक ने सभी 14 जनपदों के अधिकारियों को योजना के प्रचार–प्रसार के लिए विशेष जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस राहत योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 2025–26 का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और विद्युत बिलों के समय पर भुगतान को बढ़ावा देना है। सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया गया है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं को सहज, पारदर्शी और सुगम सेवा सुनिश्चित की जाए।
पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी
एमडी ने बताया कि उपभोक्ता www.uppcl.org
, UPPCL Consumer App अथवा जन सुविधा केंद्र (CSC) के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे। Over Bill उपभोक्ताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे उपभोक्ताओं के बिल औसत खपत के आधार पर संशोधित कर राहत प्रदान की जाएगी। पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर विलंब शुल्क की 100% माफी मिलेगी। समय से एकमुश्त भुगतान करने पर 15% से 25% तक की अतिरिक्त छूट भी प्रदान की जाएगी। अलग-अलग चरणों में पंजीकरण करने पर चरणानुसार लाभ उपलब्ध होंगे।
अवधि अनुसार चरणबद्ध पंजीकरण
पहला चरण: 1 दिसम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025
दूसरा चरण: 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026
तीसरा चरण: 1 फरवरी 2026 से 28 फरवरी 2026










