Mathura : खाद्य सुरक्षा अभियान रंगीन खीर मोहन की दुकानों पर कार्रवाई, मिलावट पर शिकंजा

Mathura : खाद्य विभाग द्वारा जून 2022 में तहसील महावन में संचालित रंगीन खीर मोहन के कारखानों से लिए गए चारों सैंपल जांच में फेल हो गए थे। यह रिपोर्ट जुलाई 2022 में विभाग को प्राप्त हुई थी।

इसके बाद विभाग ने जिले में रंगीन खीर मोहन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही, बिक्री करते पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। तत्कालीन सहायक आयुक्त डॉ. गौरी शंकर ने कहा था कि लोग रंगीन खीर मोहन का सेवन न करें। इसका उपयोग मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि कोई व्यक्ति इसका विक्रय या वितरण करता है, तो उसकी सूचना कलेक्ट्रेट कंपाउंड स्थित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन कार्यालय में दें, ताकि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

जांच के लिए लखनऊ भेजे गए नमूनों में निर्धारित मात्रा से अधिक रंग और प्रतिबंधित रंग पाए गए थे। इन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताया गया था। इस आधार पर इन्हें उपभोग के लिए असुरक्षित और हानिकारक घोषित किया गया था।

महावन में खीर मोहन पर बड़ी कार्रवाई

उपजिलाधिकारी महावन कंचन गुप्ता, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरेंद्र प्रताप सिंह, और खाद्य निरीक्षक रामनरेश के नेतृत्व में टीम ने महावन की दर्जनों मिठाई दुकानों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान रमण बिहारी खीर मोहन भंडार से सूखा दूध पाउडर बरामद किया गया। इन नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रिपोर्ट आने के बाद दोषी दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, दूध की कमी और बढ़ती लागत के कारण मिठाइयों में मिलावट का चलन बढ़ गया है। इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली मच गई है, जबकि आम जनता ने इस अभियान की सराहना की है।

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