माता वैष्णो देवी यात्रा सस्ती, हाईकोर्ट के फैसले से टोल 80% घटेगा!

लखनऊ डेस्क: जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों और अन्य लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को आदेश दिया है कि टोल टैक्स में 80 फीसदी की कटौती की जाए। यह आदेश विशेष रूप से नेशनल हाईवे 44 पर स्थित दो टोल प्लाजा के लिए है। अदालत ने कहा कि जब तक सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं होता, तब तक यह राहत जारी रहेगी।

इस फैसले से विशेष रूप से माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों और अन्य यात्रियों को फायदा होगा, जो हर रोज़ नेशनल हाईवे 44 से यात्रा करते हैं। इस फैसले के तहत लखनपुर और बन्न टोल प्लाजा पर लोगों से केवल 20 फीसदी टोल लिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और तब तक जारी रहेगा जब तक सड़क निर्माण का काम पूरा नहीं हो जाता।

साथ ही, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि नेशनल हाईवे 44 पर 60 किलोमीटर के दायरे में कोई नया टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जाए। इसके अलावा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में दो महीने के भीतर किसी भी अनावश्यक टोल प्लाजा को हटाने का आदेश दिया गया है।

यह जनहित याचिका सुगंधा साहनी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने लखनपुर, थंडी खुयी और बन्न टोल प्लाजा पर टोल वसूली में छूट की मांग की थी। उनका कहना था कि दिसंबर 2021 से राजमार्ग के 60 से 70 फीसदी हिस्से का निर्माण कार्य चलने के बावजूद टोल टैक्स की वसूली जारी रखी गई, जो नियमों का उल्लंघन है।

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