
मंडी सदर उपमंडल के पंडोह क्षेत्र में 2023 की आपदा राहत राशि में गड़बड़ी सामने आई है। एसडीएम सदर, आईएएस ओमकांत ठाकुर द्वारा की गई वेरीफिकेशन में यह अनियमितता पकड़ी गई। इसके बाद संबंधित मामलों को वापस भेजा गया और तहसील से होते हुए पटवारी तक मामला पहुंचा। अब पटवारी ने पंडोह के 14 प्रभावितों को अधिक दी गई राहत राशि की रिकवरी के नोटिस जारी किए हैं, जिससे आपदा प्रभावितों में हड़कंप मच गया है।
कुल 2.28 लाख रुपये की रिकवरी
इन 14 मामलों में कुल 2.28 लाख रुपये की रिकवरी होनी है। प्रभावितों को नोटिस भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि वे पांच दिनों के भीतर यह राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाएं। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि 2023 की आपदा के दौरान फौरी राहत के रूप में संपूर्ण राशि पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन कुछ प्रभावितों को गलती से अतिरिक्त धनराशि जारी कर दी गई थी।
वसूली प्रक्रिया और चेतावनी
हर प्रभावित से 10 से 15 हजार रुपये तक की वसूली होनी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि यदि प्रभावितों ने निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और राशि वसूली जाएगी।
आपदा राहत के दौरान अनियमितताएं
पिछले साल ब्यास नदी में आई बाढ़ ने पंडोह बाजार को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, फौरी राहत के दौरान पूरा मुआवजा पहले ही दिया गया था, लेकिन बाद में वेरीफिकेशन के दौरान अनियमितता सामने आई। सरकार के निर्देशों के तहत फौरी राहत के समय ही मुआवजा दिया जाना था, लेकिन कुछ मामलों में तहसीलदार और पटवारी ने मौके पर ही राशि दे दी। जब इन मामलों की फाइनल स्वीकृति के लिए जांच की गई, तो एक ही जमाबंदी पर अलग-अलग मामलों का सामना हुआ, जिनकी गड़बड़ी अब सामने आई है।
अगले कदम और कार्रवाई
अब, संबंधित मामलों को वापस भेजा जा चुका है और उनकी जांच की जा रही है। धनराशि की रिकवरी के प्रयास शुरू किए गए हैं, ताकि अनियमितताएं दूर की जा सकें और राहत राशि को सही तरीके से वितरित किया जा सके।