
गौतमबुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक महिला की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर महिला और स्वयं के साथ की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने तथा उसे हटाने के एवज में 2 लाख रुपये की मांग करने वाले आरोपित को तीन वर्ष 6 माह की कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि एक व्यक्ति ने 5 अक्टूबर वर्ष 2021 को थाना सूरजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि राजेश मिश्रा नामक व्यक्ति देवला गांव में उनके पड़ोस में रहता है। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आरोपित उसकी पत्नी के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर चलाता है तथा अपने साथ उसकी पत्नी की अश्लील फोटो उसने फेसबुक पर अपलोड कर दिया है। पीड़ित के अनुसार जब उसने आरोपित से फेसबुक से फोटो आदि हटाने के लिए कहा तो उसने दो लाख रुपये की रंगदारी की मांग की। पीड़ित के अनुसार इस बात से परेशान उसकी पत्नी ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपित को दोषी माना तथा उसे तीन वर्ष 6 माह के कठोर कारावास और 6 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदण्ड जमा नहीं करने पर उसे 45 दिन के अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।