
उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिछले वर्ष दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान भड़की हिंसा और राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए फैसला सुना दिया है।
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पवन कुमार शर्मा की कोर्ट ने 10 दोषियों में से एक को फांसी और नौ को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला?
अक्टूबर 2024 में महाराजगंज क्षेत्र में दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ के पथराव और आगजनी के बीच रेहवा मंसूर निवासी राम गोपाल मिश्रा को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
घटना के बाद पुलिस ने कई आरोपितों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की थी। पर्याप्त साक्ष्य और गवाही के आधार पर कोर्ट ने सभी 10 अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
किसे मिली फांसी, किसे उम्रकैद?
फांसी की सजा:
- सरफराज उर्फ रिंकू, पुत्र अब्दुल हमीद
उम्रकैद की सजा पाने वाले 9 दोषी:
- अब्दुल हमीद, पुत्र अब्दुल मजीद
- फहीम, पुत्र अब्दुल हमीद
- मोहम्मद तालिब, पुत्र अब्दुल हमीद
- सैफ अली, पुत्र अनवर
- जावेद खान, पुत्र जाहिद खान
- मारूफ अली
- मोहम्मद जीशान उर्फ राजा, पुत्र मोहम्मद अली
- ननकऊ, पुत्र नानमून
- शोएब खान, पुत्र मुबारक खान
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हत्या के मामले में अभियुक्तों के खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्य पुख्ता हैं, इसलिए कठोर दंड दिया जा रहा है।










