अवैध नाइट क्लब पर बड़ी कार्यवाही : चलेगा बुलडोजर, इंटरपोल ने जारी किया ब्लू कॉर्नर नोटिस

Goa Fire: गोवा के चर्चित नाइट क्लब बिर्क बाय रोमियो लेन को ध्वस्त करने का आदेश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने जारी कर दिया है। सरकार के अनुसार यह क्लब सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। उत्तरी गोवा जिला प्रशासन को सभी औपचारिकताएं पूरी कर मंगलवार को बुलडोजर चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

बीते रविवार को अरपोरा स्थित इसी नाइट क्लब में भयानक आग लगी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। कई वर्षों से क्लब के अवैध निर्माण और संचालन की शिकायतें चल रही थीं। जांच में सामने आया है कि क्लब बिना वैध लाइसेंस के संचालित हो रहा था। बिजली, पानी और भवन मरम्मत से जुड़ी मंजूरियों पर भी सवाल उठे हैं।

हादसे के तुरंत बाद क्लब के संचालक सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड के फुकेट भाग गए। गोवा पुलिस ने दोनों के खिलाफ इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए सीबीआई से संपर्क किया था, जिसके बाद इंटरपोल ने नोटिस जारी कर दिया। यह नोटिस आरोपियों की लोकेशन और गतिविधियों की जानकारी जुटाने के लिए जारी होता है।

जमीन मालिक का गंभीर आरोप
जमीन के असली मालिक प्रदीप अमोनकर का दावा है कि इस अवैध निर्माण के मूल आरोपी सुरिंदर कुमार खोसला हैं, जिन्होंने भुगतान न कर पाने के बावजूद जमीन पर कब्जा कर नाइट क्लब बना दिया और बाद में इसे लूथरा बंधुओं को सौंप दिया। अमोनकर को आशंका है कि खोसला भी देश छोड़कर भाग सकता है।

सरकार ने साफ किया है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाही करने वाली स्थानीय पंचायतों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी।

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