
मकर संक्रान्ति पर्व पर घर बुलाया और मासूम बालिका से किया दुष्कर्म
झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने एक वर्ष पूर्व मासूम बालिका से दुष्कर्म करने ओर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को बीस वर्ष की सजा ओर एक लाख एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 8 जनवरी 2024 को एक पीड़ित ने थाना मोठ में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गोरखपुर में मजदूरी करता है घर पर उसकी पत्नी और बच्चे अकेले रहते है। जब वह गोरखपुर से मजदूरी करके वापस घर आया तो उसकी दस वर्षीय पुत्री ने रोते बिलखने लगी। पूछताछ करने पर बताया कि वह घर पर थी, तभी मकर संक्रान्ति पर्व पर पूर्व बमरौली गांव के रहने वाले प्रदीप उर्फ लला खरे बहला फुसला कर उसे अपने घर ले गया। यहां उसके साथ गलत काम किया ओर शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी प्रदीप उर्फ लला खरे को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान आज आरोप सिद्ध होने पर आरोपी प्रदीप उर्फ लला को बीस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
दो अभियुक्तों को अदालत उठने तक की सजा
न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने कसबे में रहने वाले नरेंद्र कुमार को दफा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए अदालत उठने तक की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि गरौठा थाना पुलिस ने नरेंद्र कुमार को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने हारजीत की बाजी लगाते समय पूंछ थाना क्षेत्र के नईबस्ती मोहल्ले में रहने वाले कृष्ण कुमार को दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व पचास रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।










