
Balrampur : छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी में जंगली सुअर के अवैध शिकार के मामले में वन विभाग ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में अब तक कुल 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे वन विभाग की बड़ी सफलता माना जा रहा है।
वन परिक्षेत्र धमनी अंतर्गत जंगली सुअर के अवैध शिकार के मामले में फरार चल रहे सभी सात आरोपितों को बीते शाम गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल करा दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही वन विभाग ने पूरे प्रकरण में अहम उपलब्धि हासिल की है।
वन विभाग के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, वन परिक्षेत्र धमनी के उप परिक्षेत्र सनावल, परिसर झारा क्षेत्र में जंगली सुअर का अवैध शिकार कर उसके मांस को टुकड़ों में काटने, विक्रय करने तथा पकाकर खाने का अपराध पाया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9, 50, 51, 52 एवं 39(2) के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 22003/12, दिनांक 16 जून 2025 को पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।
प्रकरण के प्रथम चरण में आरोपित अरुण, सुनील, जितेंद्र एवं जयपाल, सभी निवासी ग्राम त्रिशुली, तहसील रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर को गिरफ्तार कर 19 दिसंबर 2025 को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल रामानुजगंज दाखिल कराया गया था। न्यायालय द्वारा आरोपितों की जमानत याचिका 2 दिसंबर 2025 को खारिज कर दी गई थी।
इसके पश्चात 5 जनवरी 2025 को प्रकरण में फरार आरोपित संतोष, रामकुमार, प्रदीप, सूर्यकांत, दिनेश, देवनाथ एवं ईश्वर, निवासी ग्राम त्रिशुली एवं सुंदरपुर, तहसील रामचन्द्रपुर, जिला बलरामपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय रामानुजगंज के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी किए जाने के बाद सभी सातों आरोपितों को जेल दाखिल कराया गया।
उल्लेखनीय है कि वनमंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देश पर फरार आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए एसडीओ वाड्रफनगर एवं रेंजर धमनी के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सभी आरोपित पुलिस और वन विभाग की पकड़ में आ सके।
इस पूरी कार्रवाई में वनपाल मथुरा दुबे, अश्वनी कुमार बैगा, वनरक्षक रामकुमार यादव, मनदेव प्रसाद गुप्ता, पवन प्रताप सिंह, लालमती, राजनाथ सिंह, मंगलचंद, वाहन चालक विजय सिंह एवं अरविन्द ठाकुर की भूमिका सराहनीय रही।
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