Mainpuri : पुराने बिजली चोरी मामलों में पुलिस सुस्त, न्यायालय ने वारंट पर गिरफ्तारी का दिया आदेश

Mainpuri : स्पेशल जज ईसी एक्ट न्यायालय में वर्षों पुराने बिजली चोरी के मामलों में पुलिस की लापरवाही उजागर होने पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि बिना जमानती वारंट जारी होने के बावजूद थाना कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न करना केसों के निस्तारण में गंभीर बाधा बन रहा है। इसी ढिलाई के चलते प्राचीनतम केस आज भी लंबित हैं।

पहला मामला – घटना 28 दिसंबर 2006
वरिष्ठ अभियंता असलमुद्दीन द्वारा जिला अस्पताल के सामने संजना हेलो पीसीओ सेंटर की विद्युत जांच में 500 वाट की चोरी पकड़ी गई थी। जांच के दौरान आठ हाथ काली केबल भी बरामद हुई थी। दुकान के संचालक सोनू यादव, निवासी सेक्टर 4, आवास विकास थाना कोतवाली (वर्तमान निवासी नगला छोटे, थाना ऐलाऊ) के खिलाफ बिना जमानती वारंट जारी किया गया।

दूसरा मामला – घटना 29 जुलाई 2008
स्टेशन रोड स्थित जय सीताराम ट्रांसपोर्ट कंपनी में 200 वाट बिजली चोरी पकड़ी गई। वहां से तेरह हाथ विद्युत केबल बरामद की गई। इसका संचालक मझलेदास, निवासी खड़कजीत नगर, थाना कोतवाली के खिलाफ समय-समय पर जमानती/बिना जमानती वारंट जारी किए गए, लेकिन गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कई बार वारंट भेजे गए, परंतु थाना कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया, जिससे न्यायालय बेहद नाराज है। कोर्ट ने एक बार फिर सोनू यादव व मझलेदास के विरुद्ध बिना जमानती वारंट जारी करते हुए 23 दिसंबर 2025 की तारीख नियत की है।

अन्य बिजली चोरी आरोपी भी नहीं हुए पेश, तारीख 23 फरवरी 2026 तय
न्यायालय में अनुपस्थित रहने वाले अन्य बिजली चोरी आरोपी: संजय (पावर हाउस रोड), सरोज (मोहन नगर, चंद्रशेखर रोड), महाराज अहमद (गुलाब बाग), नेक्से लाल (असोली), पिंकू (खटीकपुर), महावीर (हरेना, थाना बरनाहल), विनोद (फूलपुर, थाना बरनाहल), रंजीत (नगला बाग, थाना करहल), विनोद (नगला लायक, थाना दन्नाहार), रामू (समान कटरा, थाना किशनी), झब्बू लाल (उस्मानपुर, थाना भोगांव), रामनाथ (अंतपुर, थाना ओछा), राकेश (कुंभ रूआ, थाना ओछा)। इन सभी की अगली तारीख 23 फरवरी 2026 नियत की गई है।

कोर्ट और विभाग का बयान – पुलिस की लापरवाही से राजस्व नुकसान
विद्युत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया के अनुसार, न्यायालय द्वारा भेजे गए बिना जमानती वारंट पर कार्रवाई न करके थाना पुलिस गंभीर लापरवाही कर रही है। आरोपियों की अनुपस्थिति के कारण केसों के निस्तारण में बाधा आ रही है और विभाग को राजस्व हानि हो रही है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से मांग की है कि बिना जमानती वारंट पर हर हाल में गिरफ्तारी कर आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कराने के आदेश जारी किए जाएं।

अदालत ने दिया सख्ती का आदेश
पुराने मामलों में पुलिस की लापरवाही न्यायिक प्रक्रिया और राजस्व दोनों के लिए हानिकारक साबित हो रही है। अदालत ने अब सख्ती का संकेत दे दिया है।

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