मैनपुरी। जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोेजित बैठक में कहा कि सभी राजनैतिक दल लोक सभा उप निर्वाचन-2022 हेतु निर्धारित आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें, कोई दल, अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक, भाषाओं, समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफ़रत, तनाव पैदा हो, दलों, अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा।
मत प्राप्त करने के लिए जाति, संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी, किसी भी धार्मिक स्थलों को निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाएगा, सभी दल, अभ्यर्थी ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध हैं।
उन्होने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी किसी भी दशा में किसी सरकारी भूमि पर प्रचार सामिग्री नहीं लगायेगा, किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन, परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा, बैनर लगाने नारा लिखने की अनुमति नहीं देगा, मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं को प्रतिरूपण, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के अंतर्गत प्रचार करना आदि भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है, सभी राजनैतिक दल इस पर ध्यान दें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि लोकसभा उप निर्वाचन 05 जनवरी 2022 की मतदाता सूची के आधार पर होगा, मतदाता सूची में नामांकन की अंतिम तिथि तक पात्र मतदाताओं के नाम शामिल किए जाएंगे, नये शामिल मतदाता भी लोक सभा उप निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र के अलावा 12 फोटोयुक्त दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकेगा।
नाम-निर्देशन पत्र 10 नवंबर से 17 नवंबर तक कलेक्ट्रेट में स्थित जिलाधिकारी न्यायालय कक्ष में प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक प्राप्त किये जाएंगे, सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन नहीं होंगे, नाम- निर्देशन पत्रों की जांच 18 नवम्बर को होगी, दि. 21 नवम्बर को नाम-निर्देशन पत्र वापस लिये जा सकेंगे।
05 दिसम्बर को मतदान एवं 08 दिसम्बर को मतगणना होगी। नामांकन के दौरान राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के उम्मीदवार को 01 प्रस्तावक एवं अन्य उम्मीदवार 10 प्रस्तावक के साथ नामांकन कर सकेंगे, नामांकन से पूर्व लोक सभा उप निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को बैंक में पृथक से खाता खुलवाना होगा और उसी से निर्वाचन सम्बन्धी धनराशि व्यय करनी होगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार, उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम जी मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, किशनी, कुरावली, घिरोर, नवोदिता शर्मा, अंजलि सिंह, गोपाल शर्मा, आर.एन.वर्मा, युगान्तर त्रिपाठी, शिव नारायण, डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र कुमार, बी.जे.पी. जिलाध्यक्ष प्रदीप चैहान, विशाल बाल्मीक, सपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह यादव एड., सुखबीर सिंह यादव, कांग्रेस से राहुल शाक्य एड., बहुजन समाज पार्टी से योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे।