Maharajganj : विद्युत बिल के बोझ से बचाने के लिए “बिजली बिल राहत योजना-2025” एक दिसंबर से होगी लागू : एक्सईएन

भास्कर ब्यूरो

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Brijmanganj, Maharajganj : यूपी सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए बिजली बिल राहत योजना 1 दिसंबर 2025 से तीन चरणों में 90 दिनों के लिए लागू होगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफी के साथ 31.12.2025 तक बकाया जमा करने पर मूलधन में अधिकतम 25% तक की छूट दी जाएगी।

इस मामले में अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय आनंदनगर चंद्रेश उपाध्याय ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर 2025 से लागू होगी। मूलधन पर छूट: पहला चरण (1–31 दिसंबर 2025) 25% , दूसरा चरण (1–31 जनवरी 2026): 20%, और तीसरा चरण (1–28 फरवरी 2026): 15% लाभार्थी: घरेलू, ग्रामीण और छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता। 100% सरचार्ज माफी: देर से भुगतान करने पर लगने वाला ब्याज पूरी तरह माफ। उपभोक्ता UPPCL पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान कर सकेंगे। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुराने बकाया बिजली बिलों के बोझ से राहत दिलाना और राज्य में राजस्व वसूली सुव्यवस्थित करना है। किसी उपभोक्ता को बकाया बिल के बोझ में दबे रहने से बचाना है।

उपखण्ड अधिकारी आशुतोष अग्रहरि ने बताया कि विशेष प्रावधान: बिजली चोरी या मीटर गड़बड़ी के मामलों में भी 50% छूट की सुविधा है। इस योजना से विभाग को राजस्व संग्रह में सुधार और जनता को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। अवर अभियंता सुशील कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस महत्त्वपूर्ण योजना की अवधि प्रारंभ: 1 दिसंबर 2025 और समाप्ति: 28 फरवरी 2026कुल अवधि: 90 दिन (तीन चरण) में होगी। गरीब लोगों को ७५० रू( मूलधन में 10% की छूट) और 500 रू( मूलधन में 5% की छूट) किस्तों का भी व्यवस्था किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की बिजली बिल राहत योजना 2025 न केवल उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक सहारा बनेगी, बल्कि राज्य के बिजली विभाग को भी राजस्व सुधार में मदद देगी। जो उपभोक्ता पहले चरण में आवेदन करेंगे, उन्हें अधिकतम छूट का लाभ मिलेगा ।

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