Maharajganj : हाईकोर्ट ने विधायक प्रेम सागर पटेल को भेजा नोटिस, हलचल बढ़ी

भास्कर ब्यूरो

  • चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश, अगली सुनवाई 26 नवंबर को

Maharajganj : इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच (माननीय न्यायमूर्ति नीरज तिवारी एवं माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह) ने मुकेश बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य मामले की सुनवाई करते हुए सत्तारूढ़ दल के विधायक प्रेम सागर पटेल (सिसवा, महराजगंज) को नोटिस जारी किया है। अदालत ने विधायक को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 26 नवंबर 2025 को होगी।याचिकाकर्ता मुकेश की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश पांडेय और अधिवक्ता शुभम त्रिपाठी ने पक्ष रखा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने पद का दुरुपयोग कर अवैध संपत्ति अर्जित की।लोकायुक्त जांच में गड़बड़ी की गई।वर्ष 2017 में विधायक बनने के बाद उनकी संपत्ति में असामान्य वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी कुल संपत्ति 55 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जबकि विधायक बनने से पहले उनकी घोषित आय और संपत्ति बेहद सीमित थी।

अदालत का सख्त रुख

  • कोर्ट ने पूरक हलफनामा स्वीकार करते हुए विधायक को प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में नोटिस जारी किया।
  • सभी पक्षों को चार सप्ताह में हलफनामा और प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया।
  • अदालत ने संकेत दिया कि अगली सुनवाई में जांच के स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है।

जिले में राजनीतिक हलचल बढ़ी

हाईकोर्ट के आदेश के बाद महराजगंज और सिसवा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।विपक्षी दलों ने इसे सत्ता के संरक्षण में पनप रहे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया।तो वहीं विधायक के समर्थक इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं।

प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता असर

विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है।विपक्ष भ्रष्टाचार और पारदर्शिता के सवाल पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सत्तारूढ़ दल के लिए यह चुनौतीपूर्ण स्थिति है क्योंकि अदालत की निगरानी में कार्यवाही चल रही है।

अगली सुनवाई पर टिकी हैं निगाहें

अब सबकी निगाहें 26 नवंबर 2025 की सुनवाई पर टिकी हैं। उस दिन विधायक प्रेम सागर पटेल को अदालत के समक्ष अपने खिलाफ लगे आरोपों पर जवाब देना होगा।

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