महराजगंज : न्यायालय के आदेश पर धोखा धड़ी का मुकदमा दर्ज

दैनिक भास्कर ब्यूरो।

महराजगंज। कोल्हुई स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम बकैनिहा हरैया निवासी अजीत कुमार ने एक सहायक अध्यापिका पर उसके मोबाइल का गलत उपयोग करने पर कोर्ट का शरण लिया ।जिस में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज के आदेश पर कोल्हुई थाने में धोखा धड़ी का मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जारही है।

कोल्हुई थाना क्षेत्र के ग्राम बकैनिहा हरैया निवासी अजीत कुमार पुत्र बुद्धिराम चौहान ने एक सहायक अध्यापिका के विरुद्ध 156(3) के तहत उसके नाम और आई डी का गलत उपयोग करने का आरोप लगाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग किया था। जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज ने कोल्हुई थाना में उक्त अध्यापिका के विरुद्ध धारा 419,420,467,504,506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया गया । इस संबंध में कोल्हुई थानाध्यक्ष महेंद्र यादव ने बताया आरोपी सहायक अध्यापिका के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जारही है।

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