
Maharajganj : ठूठीबारी थाना क्षेत्र के कड़जा गांव निवासी गिरीश चंद पाण्डेय, संजय कुमार पाण्डेय, अखिलेश पाण्डेय, अशोक पाण्डेय और शकुंतला देवी को 20 मई 2006 को हुए ग्रामवासी ओंकार नाथ पाण्डेय की हत्या के आरोप में जिला जज अरविंद मलिक ने दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार, थाना ठूठीबारी अंतर्गत कड़जा गांव निवासी ओंकार नाथ पाण्डेय की 20 मई 2006 की सुबह गोबर रखने के मामले को लेकर अपने सगे भाई गिरीश चंद पाण्डेय और उसकी पत्नी शकुंतला देवी तथा पुत्रों संजय कुमार, अखिलेश और अशोक पाण्डेय से विवाद हो गया। इसके बाद गिरीश चंद पाण्डेय के पुत्रों और पत्नी ने मिलकर ओंकार नाथ पाण्डेय को बुरी तरह पीटा। गिरीश चंद पाण्डेय और उनके परिवार ने फरसे से ओंकार नाथ के सिर पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला चिकित्सालय गोरखपुर ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
मृतक की बहू की तहरीर पर थाना ठूठीबारी ने मुकदमा दर्ज किया और विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान जिला जज अरविंद मलिक ने अभिलेखीय साक्ष्य, गवाहों की गवाही और जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद सजा सुनाई।










