
भास्कर ब्यूरो
- कालाबाजारी रोकने के लिए जारी की गई गाइडलाइंस, मानने होंगे नियम
Maharajganj : जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के दिशा-निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने रबी सीजन में किसानों को उनकी जोत के अनुसार समय पर और निर्धारित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं।जनपद के सभी निजी उर्वरक विक्रेताओं को केवल तहसील द्वारा जारी खाद वितरण कूपन के आधार पर ही बिक्री करनी होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य खाद वितरण को पारदर्शी बनाना और किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाना है। जिला कृषि अधिकारी शैलेन्द्र प्रताप सिंह ने दैनिक भास्कर नगर संवाददाता को बताया कि प्रत्येक किसान को तहसील स्तर पर कूपन जारी किया जाएगा। इस कूपन में किसान का नाम, पिता का नाम, ग्राम, मोबाइल नंबर, कुल धारित भूमि और आवश्यक खाद की मात्रा दर्ज होगी। किसान जब खाद खरीदने जाएगा तो उसे यह कूपन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।प्रशासन इस व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं पर सख्त कार्रवाई करेगा।
जिला कृषि अधिकारी का कहना है कि इस कदम से खाद वितरण में पारदर्शिता आएगी और किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद समय पर उपलब्ध होगी।किसानों ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे कालाबाजारी और अतिरिक्त दरों पर बिक्री की संभावना खत्म होगी। वहीं विक्रेताओं को भी निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी किसान को बिना कूपन खाद न दें और निर्धारित मूल्य पर ही बिक्री सुनिश्चित करें।रबी सीजन में गेहूं, चना, मसूर जैसी फसलों के लिए खाद की मांग अधिक रहती है। ऐसे में प्रशासन की यह नई व्यवस्था किसानों को राहत देने वाली साबित हो सकती है। जिलाधिकारी ने सभी थोक और फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे नियमों का पालन करें और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराएं।
संतोष कुमार शर्मा,जिलाधिकारी,महराजगंज ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता पारदर्शिता बनी रहे। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर कालाबाजारी, जमाखोरी या नियमों का उल्लघंन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विक्रेताओं के लिए जारी किए गये निर्देश
- विक्रेता को कूपन पर अंकित विवरण जैसे क्रमांक, किसान का नाम, ग्राम, मोबाइल नंबर और भूमि का विवरण अपने बिक्री रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
- कूपन के पीछे विक्रेता अपनी फर्म का नाम, पता, दिनांक और दी गई खाद की मात्रा लिखकर मूल कूपन किसान को वापस करेगा।
- बिक्री पॉश मशीन से की जाएगी और किसान को कैश मेमो दिया जाएगा।
- यदि किसान पहले से कुछ खाद ले चुका है तो शेष मात्रा ही दी जाएगी।
- कूपन पर अंकित मात्रा से अधिक खाद किसी भी किसान को नहीं दी जाएगी।
- बिना कूपन या जनपद से बाहर के किसानों को खाद की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।










