लखनऊ : उप्र के बिजली विभाग में छह माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध

  • जुलाई माह में एक दिन की देशव्यापी हड़ताल को लेकर सरकार सतर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकहित के दृष्टिगत उप्र आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 के अधीन विद्युत विभाग में 06 माह के लिए हड़ताल करना निषिद्ध कर दिया है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
बता दें प्रदेश में दो बिजली कंपनियों को सरकार ने निजीकरण का मन बनाया है। इसको लेकर कर्मचारी संगठनों द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है।
जारी अधिसूचना के अंतर्गत विद्युत विभाग के अंतर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि., उप्र राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि, उप्र पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि, कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी केस्को, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि. और यूपी रिन्यूएवल एण्ड ईवी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के अधीन समस्त सेवाओं में 06 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।
अगर कोई भी हड़ताल में शामिल होता है तो सरकार ऐसे कर्मचारियों पर सख्त कदम उठा सकती है।

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