
लखनऊ। विकास प्राधिकरण (एलडीए) की वसंत कुंज योजना में श्रम कानूनों की अनदेखी पर श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी किया है। विभाग ने मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 और निर्माण श्रमिक (नियोजन व सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह नोटिस भेजा है।
श्रम विभाग की टीम ने हाल ही में वसंत कुंज परियोजना स्थल पर छापेमारी की थी, जिसमें यह पाया गया कि बड़ी संख्या में मजदूरों का पंजीकरण नहीं किया गया था। यही नहीं, निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार और निर्माण कंपनी भी श्रम विभाग में पंजीकृत नहीं पाए गए। यह श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं की घोर अवहेलना है।
जांच अधिकारियों के अनुसार, कई मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा था। साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के तहत मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएं जैसे हेलमेट, सुरक्षा बेल्ट, मेडिकल सहायता आदि का भी घोर अभाव था।
श्रम विभाग ने एलडीए से इस संबंध में सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, तो संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों पर आपराधिक व आर्थिक दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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