
- 10 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
लखनऊ। जनपद में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न न्यायालयों और विभागों में लंबित मामलों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। यह जानकारी विशेष न्यायाधीश सीबीआई एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी रवीन्द्र कुमार द्विवेदी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की सचिव मीनाक्षी सोनकर ने प्रेसवार्ता के दौरान दी।
नोडल अधिकारी रवीन्द्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आमजन को न्यायिक प्रक्रिया से इतर एक सरल और सुलभ माध्यम से न्याय दिलाना है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवादों का स्थायी समाधान संभव हो जाता है।
लोक अदालत सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसमें वादकारी अपने लंबित मामलों को समाधान हेतु प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन वादकारियों के पास अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
सचिव मीनाक्षी सोनकर ने बताया कि लोक अदालत में हेल्थ कैंप भी लगाया जाएगा, और इसके प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
इन मामलों का होगा निस्तारण :
बैंक वसूली वाद, किरायेदारी विवाद, मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क से जुड़े मामले, आयकर, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से जुड़े विवाद, दीवानी, पारिवारिक वाद, उत्तराधिकार, दाम्पत्य विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस, जनोपयोगी सेवाएं, वाणिज्य कर और आरबीट्रेशन से जुड़े मामले इस लोक अदालत में शामिल होंगे।