
लखनऊ। अयोध्या की एसीजेएम (ACJM) कोर्ट में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो अब 6 मई को सुनाया जाएगा।
यह मामला पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले को लेकर नेहा सिंह राठौर द्वारा दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। इस बयान को लेकर अंबेडकरनगर जिले के ब्लॉक प्रमुख संघ के जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने नेहा के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि नेहा का यह बयान देश विरोधी है और उन्होंने इसे देशद्रोह की श्रेणी में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि नेहा इस तरह के बयान देने की अभ्यस्त हैं।
दूसरी ओर, नेहा सिंह राठौर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने देशद्रोह कानून (सेडिशन लॉ) पर फिलहाल रोक लगा रखी है, इसलिए इस आधार पर दर्ज किया गया परिवाद वैधानिक रूप से दोषपूर्ण है।
एसीजेएम एकता सिंह की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 6 मई की तारीख तय की है। यह मामला अंबेडकरनगर के महरुआ थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव की रहने वाली लोक गायिका नेहा सिंह राठौर से जुड़ा है, जिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से देश विरोधी बयान फैलाने का आरोप लगाया गया है।