
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने “लैंड फॉर जॉब” घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने और ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हाई कोर्ट में ही तय होगा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान साफ किया कि यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है और शीर्ष अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रायल पर कोई स्टे नहीं दिया जाएगा और मुकदमे की कार्यवाही सामान्य रूप से जारी रहेगी।
निजी पेशी से मिली राहत
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को ट्रायल के दौरान अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश न होने की छूट दी है। अदालत ने कहा कि उनकी उम्र और सामाजिक हैसियत को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी जा रही है। साथ ही अदालत ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई को तेजी से पूरा किया जाए।
लालू यादव के वकील ने क्या दलील दी?
लालू यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह मामला बेहद चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा,”लालू यादव 2002 से मंत्री थे, लेकिन सीबीआई ने 2014 में इस मामले की जांच शुरू की। अब तक उनके खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति नहीं ली गई, जबकि अन्य आरोपियों के लिए यह स्वीकृति मिल चुकी है।”
अब क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाले में लालू यादव के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई अब बिना किसी रोक के जारी रहेगी। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है, जहां पर एफआईआर रद्द करने को लेकर याचिका पर सुनवाई चल रही है।
क्या है ‘लैंड फॉर जॉब’ घोटाला?
यह मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते समय का है। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले में आवेदकों से पटना और अन्य जगहों पर जमीन ली गई। सीबीआई ने इस मामले में कई बार छापेमारी की और एफआईआर दर्ज की है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती सहित कई लोग इस केस में आरोपी हैं।
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