
लखीमपुर खीरी (गोला)। ठेले लगाकर पेट पालने वाले एक गरीब मजदूर के साथ भू-माफियाओं ने न केवल धोखाधड़ी की, बल्कि उसे जान से मारने की धमकियां भी दीं। स्थानीय पुलिस से राहत न मिलने पर पीड़ित कोर्ट पहुंचा, जहां से उसे न्याय मिला। कोर्ट के आदेश पर अब चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ है।
दतेली गांव निवासी वाजिद अली मेहनत-मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके पास ग्राम कुकरा, तहसील गोला में करीब 0.792 हेक्टेयर जमीन थी। वर्ष 2021 में उन्होंने यह जमीन बाटू देवी पत्नी सतीश वर्मा, निवासी नौआखेड़ा, थाना रजागंज को बेचने का सौदा किया। वाजिद अली ने जमीन का बैनामा भी करा दिया, लेकिन भुगतान के नाम पर उन्हें ₹12 लाख का फर्जी चेक थमा दिया गया। उन्हें एक भी पैसा नहीं मिला।
22 दिन में जमीन दोबारा बेच दी
सौदे के सिर्फ 22 दिन बाद ही वही जमीन दीपक कुमार नाम के व्यक्ति को पुनः बेच दी गई। जब वाजिद ने अपने पैसे मांगे तो उन्हें डरा-धमकाकर भगा दिया गया। आरोप है कि इस पूरे मामले में बाटू देवी, सतीश वर्मा, दीपक कुमार और फुजैल अहमद शामिल हैं।
कोर्ट ने माना अन्याय, बैनामा किया रद्द
पुलिस से न्याय न मिलने पर वाजिद अली ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। लखीमपुर खीरी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए बैनामा रद्द कर दिया और विपक्षियों को जमीन में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से रोक दिया।
अदालती आदेश के बावजूद जारी है अवैध प्लॉटिंग
कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद विपक्षी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और खुलेआम प्लॉट बेच रहे हैं। आरोप है कि ये लोग राजनीतिक संरक्षण के चलते प्रशासन को नजरअंदाज कर रहे हैं, और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।
कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ मुकदमा
मामले में कोर्ट के निर्देश पर थाना मैलानी में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच की जिम्मेदारी एक उपनिरीक्षक को सौंपी गई है। पीड़ित वाजिद अली ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए