
- कोतवाली सदर व मितौली क्षेत्र में चला विशेष जागरूकता अभियान
- लोगों को बताई गई 1098 सहित कई हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी
लखीमपुर खीरी। जनपद में बालश्रम, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह और नशे के खिलाफ एक सशक्त जन-जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान थाना एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (AHT) की टीम द्वारा चलाया गया जिसमें स्थानीय पुलिस, चाइल्ड लाइन खीरी और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर भाग लिया।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निदेशालय के निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक खीरी के आदेश पर यह अभियान चलाया गया। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) व नोडल अधिकारी खीरी के निर्देशन में उपनिरीक्षक राम अवतार (प्रभारी थाना AHT), हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, आरक्षी चंद्र मोहन त्यागी तथा चाइल्ड लाइन खीरी से अखिल दीक्षित ने संयुक्त रूप से कोतवाली सदर एवं मितौली क्षेत्र में यह जन-जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया।
“18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध है”
अभियान के दौरान लोगों को बताया गया कि किसी भी दशा में 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों से श्रम कराना एक दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति और नशे की लत से बच्चों को बचाना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
शासन द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई

लोगों को बाल अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने के लिए विभिन्न टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई, जैसे—1098 (बाल सहायता), 1090 (महिला सशक्तिकरण), 108 (एम्बुलेंस सेवा), 112 (आपातकालीन पुलिस सहायता), 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन), व 181 (महिला हेल्पलाइन)।
“अभियान बचपन” के तहत भी हुई चर्चा
अभियान के तहत “अभियान बचपन” के बारे में विशेष जानकारी दी गई, जिसके तहत बाल तस्करी, शोषण और नशा जैसे खतरे से बच्चों को सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए।