
- महिला सुरक्षा व वरिष्ठ नागरिक कल्याण कानूनों की जानकारी दी गई
Lakhimpur Kheri : उत्तर प्रदेश राज्य विधि सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिव कुमार सिंह के निर्देशानुसार मंगलवार को ग्राम कलुआपुर स्थित एलिट अकैडमी कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में अपर जिला जज/सचिव वीरेंद्र नाथ पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रबंधक रिंपी सेठी एवं तहसीलदार धौरहरा विशाल आदित्य मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कॉलेज के लगभग 225 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की और विधिक जानकारियों से लाभान्वित हुए।
सचिव वीरेंद्र नाथ पांडे ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून की जानकारी हर नागरिक के लिए आवश्यक है। उन्होंने विस्तार से बताया कि कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु ‘लैंगिक उत्पीड़न निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013’, बालकों को लैंगिक अपराधों से संरक्षण देने वाले ‘पॉक्सो अधिनियम 2012’, तथा ‘माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007’ के प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।
इसके अलावा उन्होंने नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, लोक अदालत की कार्यप्रणाली, दहेज निषेध अधिनियम और बच्चों के अधिकारों से संबंधित बिंदुओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं और कानूनों का उद्देश्य हर व्यक्ति को न्याय और समान अधिकार दिलाना है।
सचिव ने कॉलेज प्रबंधक रिंपी सेठी को निर्देशित किया कि यदि कभी विधिक जानकारी या सहायता की आवश्यकता हो, तो वह सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।
कार्यक्रम के अंत में उपस्थित अधिकारियों ने छात्रों से अपील की कि वे समाज में कानूनी जागरूकता फैलाने में सहयोग करें ताकि अधिक से अधिक लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान सकें।










