
- ओवरहाइट व डबल ट्राली पर लगेगी रोक, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश
Lakhimpur Kheri : बीते दिनों डबल ट्राली और ओवरहाइट वाहनों से गन्ना ढुलाई के मामलों पर दैनिक भास्कर में प्रमुखता से प्रकाशित खबर का बड़ा असर सामने आया है। सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए परिवहन विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। परिवहन विभाग ने गन्ना लदे वाहनों के लिए ऊंचाई और चौड़ाई के तय मानक जारी कर दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी।
जारी पत्र के अनुसार गन्ना लदे वाहनों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर (13.12 फुट) तथा चौड़ाई 2.6 मीटर निर्धारित की गई है। तय सीमा से सिर्फ एक इंच अधिक पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा गोकर्णनाथ, कुंभी, अजबापुर, खम्भारखेड़ा, गुलरिया, ऐरा खमरिया और हरगांव चीनी मिल के महाप्रबंधकों को दिशानिर्देश भेजे गए हैं।

पत्र में निर्देश दिया गया है कि गन्ना ढुलाई वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर, लाल कपड़ा या लाल लाइट लगाना अनिवार्य होगा। ट्रैक्टर के साथ दो या अधिक ट्रालियां जोड़कर संचालन पर रोक लगाई जाए। गन्ना क्षमता से अधिक लोडिंग और ओवरहाइट पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
पेराई सत्र शुरू होते ही गन्ना ढुलाई में लगे वाहनों की संख्या बढ़ने से गन्ना मार्गों पर दुर्घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस वजह से परिवहन विभाग ने चेकिंग बढ़ाने और नियम उल्लंघन करने वालों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वाहनों में पंजीयन पुस्तिका, फिटनेस, टैक्स, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाणपत्र मान्य होना अनिवार्य है। किसी भी दस्तावेज की कमी या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित चालक/वाहन स्वामी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।










