Kasganj: न्यायादेश की अवहेलना पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, पटियाली एस डी एम व एस एच ओ पर लगाया जुर्माना

Kasganj: न्यायादेश कि अवहेलना किए जाने पर न्यायालय ने एसडीएम पटियाली व एस एच ओ सिकंदरपुर वैश्य पर जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट कंटेंप्ट की कार्रवाई के लिए प्रकरण को उच्च न्यायालय रेफर किया है।

घटनाक्रम अनुसार गंजडुंडवारा के मोहल्ला केवल निवासी सौरभ गुप्ता ने तहसील पटियाली के ग्राम ओम नगरिया निवासी थान सिंह आदि के विरुद्ध स्थाई व्यादेश हेतु मूल वाद संख्या 168 सन 2018 प्रस्तुत किया जो 14 अगस्त 2019 को एक पक्षीय रूप से डिक्री हुआ जिसमें थान सिंह को सौरभ गुप्ता की आराजी गाटा संख्या 1293 स्थित ग्राम कादरगंज खाम परगना व तहसील पटियाली पर कब्जा व दखल में हस्तक्षेप करने से निषेधित किया गया।

तत्पश्चात सौरभ गुप्ता ने अपने अधिवक्ता द्वारा वर्ष 2019 में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा कि थान सिंह आदि ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए उक्त आराजी के कुछ भाग पर निर्माण कर लिया है जिसे उसने साफ करा कर उस पर कब्जा व दखल दिलाये जाने की याचना की।
प्रकरण में सुनवाई करते हुए न्यायालय सिविल जज(सीoडीo) खान जीशान मसूद ने 26 मई 2025को आमीन दीवानी न्यायालय को दखल दिलाने हेतु निर्देशित किया साथ ही आदेश का पालन कराने हेतु एसडीएम पटियाली व संबंधित पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया।

आमीन दीवानी ने 27 मई 2025 को न्यायालय को अवगत कराया की एसडीएम पटियाली तथा पुलिस अधिकारियों ने डिक्री निष्पादन हेतु दखल दिलाने में सहायता नहीं की। न्यायालय ने प्रकरण में संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जिस पर अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से न्यायालय की सन्तुष्टि नहीं हुई और न्यायालय ने समूचे प्रकरण में एसडीम व एस एच ओ द्वारा न्यायादेश की अवहेलना किया जाना पाया गया।

फलतः न्यायालय सिविल जज (सीoडिo) खान जीशान मसूद ने न्यायादेश की अवहेलना किए जाने पर एसडीएम पटियाली प्रदीप कुमार विमल व एस एच ओ सिकंदरपुर वैश्य बृजपाल सिंह पर एक – एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया है साथ ही कोर्ट कंटेंप्ट की कार्रवाई के लिए प्रकरण को उच्च न्यायालय रेफर किया है।

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