करूर भगदड़ मामला : TVK नेता आधव अर्जुन की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

चेन्नई। तमिलनाडु के करूर में हुए भीषण भगदड़ कांड के बाद तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) पार्टी के प्रधान सचिव आधव अर्जुन द्वारा दायर याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

आधव अर्जुन ने अदालत में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। यह FIR उनके एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद दर्ज की गई थी, जिसे उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया था।

दरअसल, 27 सितंबर को करूर में एक्टर विजय की रैली के दौरान भगदड़ मचने से 41 लोगों की मौत हो गई थी। इसी घटना के बाद आधव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (Twitter) पर पोस्ट करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर सरकार जनता का गुस्सा नहीं संभाल पाई तो तमिलनाडु में भी श्रीलंका और नेपाल जैसे “जेन-जी आंदोलन” हो सकते हैं।

पोस्ट वायरल होने के बाद चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने आधव पर भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया — जिनमें हिंसा भड़काने, राष्ट्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने और झूठी जानकारी फैलाने के आरोप शामिल हैं।

आधव का कहना है कि मामला राजनीतिक कारणों से प्रेरित है और उनकी पोस्ट में न तो किसी धर्म, जाति या समुदाय का उल्लेख था। उन्होंने यह भी बताया कि पोस्ट को उन्होंने आधे घंटे में हटा दिया था, जबकि 18 घंटे बाद FIR दर्ज की गई।

वहीं, पुलिस का कहना है कि पोस्ट हटाने से पहले इसे एक लाख से अधिक लोगों ने देख लिया था, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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