कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला : उमर खालिद को मिली राहत, सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त रोक

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले के आरोपी उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। सूत्रो के अनुसार, कड़कड़डूमा कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेई ने उमर खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है।


कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर पाएगे। कोर्ट ने उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकते हैं, साथ ही अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे।


कोर्ट ने उमर खालिद को बीस हजार रुपए के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
बता दें कि इससे पहले भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को परिवार में शादी में शामिल होने के लिए 28 दिसंबर 2024 को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद आरोपी 3 जनवरी को सरेंडर कर दिया था। 2024 में अंतरिम जमानत के दौरान कोर्ट ने निर्देश दिया था कि खालिद किसी भी गवाह या केस से जुड़े किसी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकेगा।

कोर्ट ने अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद को सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद केवल अपने परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकेंगे. अंतरिम जमानत के दौरान उमर खालिद अपने घर और विवाह समारोह स्थल पर ही मौजूद रहेंगे।

दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश का आरोप: बता दें कि उमर खालिद को 2020 दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। तब से वो हिरासत में है। दिल्ली दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और काफी लोग घायल हुए थे।

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