
Gursahaiganj, Kannauj : करीब साढ़े तीन साल पहले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आचार संहिता एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन के मुकदमे में विशेष मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सहित दस लोगों को दोषमुक्त कर दिया।
25 जनवरी 2022 को गुरसहायगंज पुलिस द्वारा पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी सहित 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि पूर्व विधायक के आवास पर आचार संहिता के दौरान भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और बिना अनुमति के सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ था। पुलिस द्वारा विवेचना के बाद पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी सहित 10 लोगों के खिलाफ 6 सितंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
न्यायालय ने कार्यवाही शुरू की। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों को परीक्षित कराया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शराफत हुसैन ने गवाहों से जिरह की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शराफत हुसैन ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहों द्वारा अभियुक्तों के खिलाफ कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, घटना को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र साक्षी भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। इन तमाम दलीलों पर ध्यान देते हुए विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट, अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी सहित 10 लोगों को इस मुकदमे में दोषमुक्त करार दिया।
जानकारी मिलते ही पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया।
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