कलियर पुलिस ने थाना परिसर में की गोष्ठी आयोजित

पिरान कलियर। पुलिस ने थाना परिसर में एक गोष्ठी आयोजित कर क्षेत्र के ग्राम प्रधानों,वार्ड मेंबरों, सीएलजी मेंबरों, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य चौकीदारों एवं  लोगों को एक जुलाई से देश में लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम  की जानकारी दी गई।

पिरान कलियर थाना परिसर में आयोजित गोष्ठी में थाना प्रभारी  दिलवर सिंह नेंगी,हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी समेत अन्य अधिकारियों ने नए कानून में हुए बदलाव के साथ नई धाराओ में सजा का प्राविधान के बारे के जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून लागू होने से न्याय प्रणाली में तेजी आएगी और महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के लिए नई धाराएं भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि जीरो एफआईआर से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता हैं। भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो।

नए कानून में अब गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार भी दिया गया है।  इस दौरान थाना  दिलवर सिंह नेंगी, हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित मिगलानी, एसएसआई आमिर खान, एसआई विनोद गोला, इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी उमेश कुमार, धनौरी चौकी प्रभारी मनोज सिरोला, एसआई एकता ममगई, इमामुद्दीन,अश्वनी कुमार,नगर पंचायत ईओ भागवत सिंह आदि क्षेत्र के लोग मौजूद रहे।

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